सार्वजनिक नीलामी के नियम व शर्तें

संबंधित उधारकर्ताओं/मॉरगेजर को बिड फॉर्म स्वीकार करने की तारीख से एक कार्य दिवस पहले तक, सभी अर्जित ब्याज और शुल्कों के साथ संबंधित लोन अकाउंट को पूरी तरह से फोरक्लोज़ यानी समय से पूर्व बंद करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, ऐसा न करने पर मॉरगेज़ की गई प्रॉपर्टी को उल्लिखित शेड्यूल के अनुसार बेचा जाएगा.

नीलामी प्रकाशन में निर्दिष्ट अचल सिक्‍योर्ड प्रॉपर्टी के संबंध में विवरण गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी") की सर्वश्रेष्ठ जानकारी और ज्ञान के अनुसार बताए गए हैं, और वे उक्त विवरणों में किसी भी त्रुटि, गलतबयानी या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे. संभावित बिडर/खरीदार से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने हित में, अपनी बिड या बोली जमा करने से पहले उपरोक्त प्रॉपर्टी से संबंधित उपरोक्त और अन्य संबंधित विवरणों के संबंध में खुद आश्वस्त हो लें.

बिक्री नीचे उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है.

  1. मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को मॉरगेज रखी गई प्रॉपर्टी का कब्ज़ा, अब कंपनी द्वारा नाम परिवर्तन के बाद 'वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन एक्‍ट', 2002 ("SARFAESI एक्‍ट") के प्रावधानों के तहत इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से ले लिया गया है.
  2. लागू ब्याज, शुल्क, लागत आदि के साथ कंपनी की बकाया राशि की वसूली की उल्लिखित शर्तों के अनुसार प्रॉपर्टी को ई-नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा.
  3. ई-नीलामी “जहां है जैसा है, जो है जैसा है और जो भी है” के आधार पर सिक्‍योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) नियमों (इसके बाद “नियम” कहा जाएगा) के नियम 8 और 9 के अंतर्गत सभी ज्ञात और अज्ञात भारों के साथ आयोजित की जा रही है और यह ऑनलाइन आयोजित होगी.
  4. नीलामी कंपनी के पैनल में शामिल सेवा प्रदाता के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसका विवरण अपने वेब पोर्टल के माध्यम से नीलामी प्रकाशन नोटिस में प्रदान किया गया है. नीलामी के अंतर्गत आने वाली प्रॉपर्टी का निरीक्षण नीलामी प्रकाशन नोटिस में निर्दिष्ट तारीख और समय पर किया जा सकता है. इच्छुक बिडर/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बिड या बोली जमा करने और ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए सेवा प्रदाता का वेब पोर्टल देखें. ऑनलाइन बिडिंग सेवा प्रदाता के वेब पोर्टल पर होगी और ई-नीलामी डॉक्‍यूमेंट में निहित नियम और शर्तों के अधीन होगी. ई-नीलामी के लिए नीलामी डॉक्यूमेंट और विस्तृत नियम और शर्तें कंपनी के वेब पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती हैं या इसे स्थानीय कंपनी शाखा से भी लिया जा सकता है.
  5. संभावित बिडर/खरीदार को ई-नीलामी के लिए कंपनी की शाखा और प्रॉपर्टी का दौरा करने की सलाह दी जाती है और उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी ओर से जांच करें और अतिरिक्त शुल्क, भार और किसी भी थर्ड पार्टी हितों का पता लगाएं और इसके सभी पहलुओं पर खुद को संतुष्ट कर लें. उक्त प्रॉपर्टी के संबंध में सभी बकाया और व्‍यय, यानी नगरपालिका संबंधी/प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस/सोसाइटी शुल्क, बिजली और पानी का टैक्स या सभी अतिदेय (किसी भी तरह का) सहित किसी भी अन्य देय राशि का भुगतान सफल बिडर/खरीदार द्वारा किया जाएगा.
  6. ऑनलाइन ई-नीलामी भागीदारी के लिए एप्‍लीकेशन निर्धारित प्रारूप में किया जा सकता है, जो नीलामी प्रक्रिया में अनिवार्य है, और सेवा प्रदाता के वेब पोर्टल पर ऑफर/टेंडर डॉक्‍यूमेंट के साथ उपलब्ध है. संभावित बिडर/खरीदार को पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा और लॉग-इन ID और पासवर्ड पहले से प्राप्त कर लेना होगा, जो सेवा प्रदाता के वेब पोर्टल से ई-बिडिंग के लिए अनिवार्य है और ई-नीलामी की तारीख से पहले सेवा प्रदाता से ई-नीलामी पर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्राप्त करना होगा. न तो कंपनी और न ही सेवा प्रदाताओं के अधिकृत अधिकारी को किसी भी इंटरनेट नेटवर्क की समस्या/पावर फेलियर/किसी अन्य तकनीकी खराबी/विफलता आदि के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा. ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए इच्छुक बिडर या बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ई-नीलामी में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए पर्याप्त बिजली बैक-अप आदि की व्यवस्था के साथ तकनीकी रूप से अच्छी तरह से तैयार हों.
  7. केवल मान्य यूज़र ID और पासवर्ड रखने वाले और EMD के भुगतान की पुष्टि करने वाले बिडर्स को ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी. अधिकृत अधिकारी किसी भी समय बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बिड को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. इसके अलावा, अधिकृत अधिकारी ई-नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने से पहले किसी भी समय बिना कोई कारण बताए या ई-नीलामी को स्थगित/कैंसल/रोकने/बंद करने का या ई-नीलामी की शर्तों में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा.
  8. संभावित बिडर/खरीदार को नीलामी प्रकाशन नोटिस में बताए गए अनुसार "प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ऑफर" लिखे एक सीलबंद लिफाफे में, ‘गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड’ के पक्ष में, हमारी स्थानीय शाखा में देय डिमांड ड्राफ्ट या RTGS या NEFT के माध्यम से बयाना राशि (EMD) के साथ अपना ऑफर जमा करना चाहिए, जो बिड जमा करने की अंतिम तारीख पर 6.30 PM या उससे पहले स्थानीय शाखा में हमारे अधिकृत अधिकारी के पास पहुंच जाना चा‍हिए. उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा भुगतान की गई EMD की राशि, कन्‍फर्मेशन मिलने पर बिक्री की उच्चतम बोली लगाने वाले के पक्ष में बिक्री मूल्य में एडजस्ट की जाएगी, अन्यथा रिटर्न कर दी जाएगी और किसी भी स्थिति में, प्रॉपर्टी को रिज़र्व प्राइस (RP) से कम पर नहीं बेचा जाएगा. नीलामी RP से ऊपर एक बढ़ोतरी पर शुरू होगी और इच्छुक बिडर/ खरीदार न्यूनतम बढ़ोतरी राशि ₹ 10,000/- (केवल दस हजार रुपये) बढ़ाकर अपने ऑफर में सुधार करके आपस में बिड यानी बोली लगाने के लिए स्वतंत्र होंगे.
  9. अगर EMD जमा करने की तारीख और ई-नीलामी की तारीख को छुट्टी घोषित किया जाता है, तो तारीख ऑटोमैटिक रूप से अगले कार्य दिवस तक बढ़ा दी जाएगी.
  10. EMD पर कोई ब्याज नहीं लगेगा. सफल बिडर यानी बोलीदाता को अधिकृत अधिकारी द्वारा बिड की कीमत स्वीकार किए जाने पर बिक्री मूल्य (EMD सहित) का 25% तुरंत यानी उसी दिन या अगले कार्य दिवस तक, जैसा भी मामला हो, जमा करना होगा और खरीद मूल्य का शेष भाग बिक्री कन्‍फर्म होने के 15वें दिन या लिखित रूप में सहमति के अनुसार और सेक्योर्ड क्रेडिटर/कंपनी के विवेकाधिकार पर निर्धारित विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा. सफल बिडर यानी बोलीदाता द्वारा राशि जमा करने में डिफॉल्ट करने पर पहले से जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी और प्रॉपर्टी को पुनः नीलामी के लिए रखा जाएगा और डिफॉल्ट करने वाले बिडर का प्रॉपर्टी/राशि के संबंध में कोई क्लेम/अधिकार नहीं होगा.
  11. बिक्री मूल्य का केवल 25% डिपॉजिट करने से सफल बोलीदाता को अपने पक्ष में बिक्री कन्‍फर्म करने का अधिकार नहीं मिलेगा. बिक्री की पुष्टि वैसे इच्छुक बिडर/खरीदार के पक्ष में की जाएगी, जिसने अधिकृत अधिकारी को अपनी बिड/टेंडर/ऑफर में अधिकतम बिक्री मूल्य ऑफर किया है. बिक्री केवल अधिकृत अधिकारी/सिक्‍योर्ड क्रेडिटर द्वारा कन्फर्मेशन के अधीन होगी.
  12. अगर, सेक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा वहन किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ सभी बकाया राशि ऊपर नामित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता द्वारा नीलामी की तारीख से एक कार्य दिवस पहले तक भुगतान कर दी जाती है, तो प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी और संभावित बिडर्स से प्राप्त सभी बिड कंपनी के खिलाफ किसी भी देयता/क्लेम के बिना उन्हें वापस कर दी जाएगी.
  13. इच्छुक बिडर /खरीददार, या उनके विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नीलामी/बिक्री कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. बिक्री सर्टिफिकेट केवल उस खरीदार के पक्ष में रजिस्टर्ड किया जाएगा, जिसके नाम पर बिड एप्लीकेशन फॉर्म जमा किया गया है. बिक्री सर्टिफिकेट को रजिस्‍टर कराना पूरी तरह से सफल बिडर की जिम्मेदारी होगी।. उपरोक्त बताई गई प्रॉपर्टी के लिए SARFAESI एक्‍ट, 2002 और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम, 2002 के तहत निर्धारित फॉर्मेट में जारी बिक्री सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क, ट्रांसफर शुल्क और किसी अन्य खर्च और शुल्क से संबंधित सभी खर्च सफल बिडर/खरीदार द्वारा वहन किए जाएंगे. ट्रांसफर के संबंध में राज्य के कानून/नियमों के अनुसार बिक्री सर्टिफिकेट जल्द से जल्द रजिस्टर कराना होगा अन्यथा खरीदार को रजिस्ट्रेशन में देरी करने का कारण बताते हुए एक अनुरोध पत्र सिक्‍योर्ड क्रेडिटर को देना होगा और सिक्‍योर्ड क्रेडिटर ऐसी देरी के लिए स्थानीय/सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा. बॉडीज़ के लिए.
  14. अधिकृत अधिकारी, सेक्योर्ड क्रेडिटर/कंपनी की ओर से, बिना किसी पूर्व सूचना के, अपने विवेकाधिकार पर, बिक्री के इस नोटिस के किसी भी नियम और शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और वह उक्त पुनः कब्ज़े में ली गई मॉरगेज प्रॉपर्टी को बेचने के लिए मार्केटिंग एजेंट या सेवा प्रदाता की सेवाएं भी प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए वह उनकी प्रोफेशनल फीस का भुगतान करेगा, जो उधारकर्ता से वसूल की जाएगी.
  15. उधारकर्ता/मॉरगेजर को यह भी सूचित किया जाता है कि वे कंपनी की कस्टडी में उक्त मॉरगेज़ की गई प्रॉपर्टी के अंदर रखे अपने किसी भी निजी घरेलू सामान/आर्टिकल को प्रकाशन की तारीख से 15/30 दिनों के भीतर (जैसा कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम, 2002 के तहत आवश्यक है) कंपनी को पूर्व सूचना देकर, प्राप्‍त कर लें. ऐसा न करने पर इसके प्र‍ति कंपनी की कोई देयता/जिम्मेदारी नहीं होगी और उधारकर्ता/मॉरगेजर के जोखिम पर इसका निपटान किया जाएगा.

तिथि:

स्थान: अधिकृत अधिकारी

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