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होम लोन टैक्स लाभ कैलकुलेटर

बस एक क्लिक में अपने टैक्स लाभ चेक करें!

होम लोन टैक्स सेविंग कैलकुलेटर

कुल इनकम टैक्स लाभ
होम लोन से पहले देय इनकम टैक्स
होम लोन के बाद देय इनकम टैक्स

हमारा होम लोन टैक्स लाभ कैलकुलेटर आपको इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार कटौतियों का क्लेम करके टैक्स की राशि का अनुमान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है. इनकम टैक्स एक्ट (1961) के अनुसार, आप होम लोन के दोनों घटकों पर टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यानी मूलधन और ब्याज राशि.

टैक्स कटौतियों का क्लेम करने के लिए पात्रता

IT एक्ट के सेक्शन 80C के अनुसार, किराए और स्व-अधिकृत दोनों प्रॉपर्टी पर मूलधन का पुनर्भुगतान करने के लिए हर वर्ष ₹ 1,50,000 तक की कटौती का क्लेम किया जा सकता है. इस लाभ के लिए पात्र होने के लिए, आपको कब्जे की तिथि से 5 वर्ष पूरा होने तक प्रॉपर्टी बेचने से बचना चाहिए.

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24B के अनुसार, अगर आप होम लोन लेने के बाद पहले 5 वर्षों के भीतर कब्जा लेते हैं या घर बनाते हैं, तो आप ₹2,00,000 की कटौती का क्लेम कर सकते हैं. अगर यह अवधि 5 वर्ष से अधिक है, तो आप केवल ₹30,000 का क्लेम कर सकते हैं.

हमारा होम लोन कैलकुलेटर कैसे काम करता है?

होम लोन टैक्स लाभ कैलकुलेटर आपकी आयु, आपके जॉइंट-होम लोन के लिए अप्लाई करने की स्थिति, आपके इनकम टैक्स स्लैब और कई अन्य कारकों के आधार पर आपके टैक्स लाभ का पूर्वानुमान लगाएगा. इस सहज ज्ञान आधारित होम लोन टैक्स लाभ कैलकुलेटर की मदद से, आपको इन कारकों के आधार पर सही टैक्स लाभ के बारे में जानकारी मिलेगी:

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हमारे कैलकुलेटर उपयोग में आसान टूल हैं, जो आपके फाइनेंशियल प्लान में मदद कर सकते हैं. गणनाएं आपके द्वारा प्रदान की गई धारणाओं के साथ-साथ कई कारकों पर निर्भर करती हैं. इसलिए, हम आपकी स्थितियों की सटीकता और प्रासंगिकता का आश्वासन नहीं देते हैं.

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