PMAY Subsidy

Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 (PMAY-U 2.0) - An Overview

Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 (PMAY-U 2.0) is a key Government of India initiative that seeks to make homeownership affordable for urban-dwelling families. The scheme offers interest subsidy on home loans to eligible beneficiaries, which helps lower their cost of borrowing and makes housing affordable.

With its vision of "Housing for All," PMAY-U 2.0 caters to Economically Weaker Sections (EWS), Low-Income Groups (LIG), and Middle-Income Groups (MIG). Families belonging to these groups can get financial support to buy, build, or re-purchase a house in urban area.

The scheme runs for five years, from September 2024 through 2029, and offers an interest subsidy benefit of a maximum of ₹1.80 lakh for a family. By integrating affordable credit with subsidy assistance, PMAY-U 2.0 helps urban families acquire quality housing and move one step closer to their dream home.

ब्याज सब्सिडी स्कीम

The Interest Subsidy Scheme (ISS) is the central benefit under PMAY-U 2.0. It enables eligible families to lower their effective home loan interest cost by a direct subsidy credited to their loan account.

Beneficiaries are eligible for a 4% subsidy on loan amounts of up to ₹8 lakh, depending on income group eligibility. The maximum subsidy benefit of ₹1.80 lakh is provided in five equal annual instalments of ₹36,000 each. This subsidy reduces the outstanding principal, helping lower monthly EMI or loan tenure as per the requirement of the customer.

The ISS is available for home buying and construction, as long as the property is situated in an urban area. With this systematic support, PMAY 2.0 enables families to purchase homes at lower prices and become economically stable through affordable housing.

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योग्यता मानदंड:

वार्षिक घरेलू आय लोन और प्रॉपर्टी की लिमिट घर का मालिकाना हक
  • EWS: प्रति वर्ष ₹3 लाख तक.
  • LIG: ₹3 से ₹6 लाख प्रति वर्ष तक.
  • MIG: ₹6 से ₹9 लाख प्रति वर्ष तक.
  • अधिकतम हाउसिंग लोन पात्र: ₹ 25 लाख
  • घर की अधिकतम वैल्यू: ₹ 35 लाख
  • अधिकतम कार्पेट एरिया: 120 वर्ग मीटर
  • एप्लीकेंट के पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए.
  • घर परिवार के महिला प्रमुख के नाम पर या दोनों पति/पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से होना चाहिए. अपवाद उन मामलों में लागू होते हैं जहां कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, या एप्लीकेंट विधुर, अविवाहित, अलग या ट्रांसजेंडर हैं.

सब्सिडी का विवरण:

ध्यान दें: सब्सिडी अप्रूवल, डिस्बर्समेंट और टर्नअराउंड टाइम (TAT) पूरी तरह से NHB (नेशनल हाउसिंग बैंक) के विवेकाधिकार पर हैं.

PMAY सब्सिडी कैलकुलेटर:

क्या आप सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) 2.0 ब्याज सब्सिडी स्कीम के तहत आप कितनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं? अपनी बचत का अनुमान लगाने के लिए PMAY सब्सिडी कैलकुलेटर का उपयोग करें! आपको प्राप्त होने वाले फाइनेंशियल लाभ को चेक करने के लिए बस अपनी आय, लोन राशि और अवधि जैसे विवरण दर्ज करें. यह टूल आपको बेहतर प्लान करने और घर का मालिक बनाने में मदद करता है.PMAY सब्सिडी कैलकुलेटर

मुख्य शर्तें:

PMAY रजिस्ट्रेशन प्रोसेस:

क्या आपको ₹1.8 लाख की PMAY-U 2.0 सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है, लेकिन तरीका नहीं जानते? हमारी चरण-दर-चरण गाइड PMAY-U 2.0 सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस को आसान बनाती है, ताकि आप आसानी से अपने होम लोन का लाभ प्राप्त कर सकें. अधिक जानकारी के लिए, नीचे दिए गए हमारे स्पष्ट वीडियो देखें और किफायती तरीके से घर के मालिक बनने की दिशा में पहला कदम उठाएं!PMAY सब्सिडी अप्लाई करें.

स्कीम कवरेज:

यह स्कीम सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULB) और शहरी विकास प्राधिकरणों (UDAs) को कवर करती है, जहां PMAY-U को लागू किया जा रहा है, जिसमें जनगणना 2011 के बाद नए गठित शहरी वैधानिक शहर शामिल हैं. ये लिस्ट अस्थायी हैं और शहरी वैधानिक शहरों या विकास प्राधिकरणों के किसी भी संयोजन या विघटन को दर्शाने के लिए आवश्यक रूप से अपडेट की जाएगी. PMAY U लागू किए जा रहे क्षेत्रों की अपडेटेड लिस्ट यहां से प्राप्त की जा सकती हैPMAY शहरी क्षेत्रों की लिस्ट

PMAY संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:

PMAY-U 2.0 एक सरकारी स्कीम है जो शहरी क्षेत्रों में EWS, LIG और MIG परिवारों के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है.

ISS का अर्थ है ब्याज सब्सिडी स्कीम, जो होम लोन की प्रभावी ब्याज लागत को कम करती है.

यह स्कीम 1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2029 तक मान्य है.

  • EWS: ₹3 लाख तक की वार्षिक आय
  • LIG: वार्षिक आय ₹3-6 लाख
  • MIG: वार्षिक आय ₹6-9 लाख

जनगणना 2011 के अनुसार, सभी वैधानिक शहरों और नए अधिसूचित शहरी कस्बों को कवर किया जाता है.

हां, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी शहर को शामिल किया जाएगा.

योग्यता के आधार पर ₹1.80 लाख तक.

ऐसा कोई भी योग्य परिवार, जिसका पक्का घर न हो और इसकी इनकम कैटेगरी में आता हो.

सब्सिडी सीधे उधारकर्ता के होम लोन अकाउंट में जमा की जाती है.

बुनियादी KYC डॉक्यूमेंट, इनकम प्रूफ और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट.

आमतौर पर, लोन स्वीकृति और डिस्बर्सल के 3-6 महीनों के भीतर.

हां, यह 1 सितंबर 2024 से स्वीकृत लोन के लिए ऐक्टिव है.

आप आधिकारिक PMAY-U 2.0 पोर्टल के माध्यम से या गृहम हाउसिंग फाइनेंस की सहायता से स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.

PMAY शहरी 2.0 लोन फॉर्म भरकर और आवश्यक डॉक्यूमेंट सबमिट करके सीधे गृहम हाउसिंग फाइनेंस को एप्लीकेशन भेज सकते हैं.

EWS, LIG या MIG इनकम ग्रुप में आने वाले ऐसे परिवार PMAY शहरी 2.0 स्कीम के तहत योग्य है जिनके पास वर्तमान में भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं है और जिन्होंने पहले हाउसिंग स्कीम का लाभ प्राप्त नहीं किया है.

EWS (₹3 लाख तक), LIG (₹3-6 लाख), MIG (₹6-9 लाख) इनकम ग्रुप PMAY शहरी 2.0 स्कीम के तहत योग्य हैं.

नहीं, अगर आपके पास पहले से ही भारत के किसी भी हिस्से में पक्का घर है, तो आप PMAY शहरी 2.0 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं.

PMAY-शहरी 2.0 ब्याज सब्सिडी स्कीम के तहत अधिकतम ₹25 लाख तक लोन लेने की अनुमति है. (सब्सिडी केवल पहले 8 लाख पर प्रदान की जाती है)

PMAY शहरी 2.0 के तहत, EWS, LIG और MIG कैटेगरी में 120 वर्ग मीटर कार्पेट एरिया की अनुमति है.

हां, अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारी PMAY शहरी 2.0 के तहत योग्य हैं, अगर वो EWS/LIG/MIG इनकम ग्रुप में आते हों, साथ ही भारत में कहीं भी पक्का घर न होने जैसी अन्य शर्तों को भी पूरा करते हों.

हां, अविवाहित व्यक्ति PMAY शहरी 2.0 के तहत अप्लाई कर सकते हैं, अगर वे इसके लिए योग्य हैं.

PMAY-U 2.0 के तहत, EWS और LIG कैटेगरी के लिए महिला स्वामित्व अनिवार्य है, लेकिन MIG कैटेगरी के लिए यह अनिवार्य नहीं है.

PMAY-U 2.0 के तहत लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण (BLC), साझेदारी में अफोर्डेबल हाउसिंग (AHP), किफायती किराये वाले घर (ARH) और ब्याज सब्सिडी स्कीम (ISS) जैसे चार वर्टिकल हैं.

हां, होम लोन लेना और फिर PMAY-U 2.0 सब्सिडी प्राप्त करना संभव है, जिसे सीधे लोन अकाउंट में जमा किया जाता है. इससे आप पर लोन पुनर्भुगतान का बोझ घटता है.

सब्सिडी लोन अकाउंट में DBT के माध्यम से पांच वार्षिक किश्तों में जारी की जाती है, बशर्ते 50% से अधिक मूलधन बकाया हो और सब्सिडी जारी करते समय लोन ऐक्टिव हो. PLI इसे सीधे उधारकर्ता के अकाउंट में जमा करता है, जिससे मूल लोन राशि घट जाती है.

उन्हें आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर करने होंगे.

अगर आपको पिछले 20 वर्षों में किसी भी केंद्रीय, राज्य या स्थानीय सरकारी हाउसिंग स्कीम के तहत लाभ प्राप्त हुए हैं, तो आप PMAY-U 2.0 के तहत योग्य नहीं हैं.

पक्का घर हर मौसम में रहने योग्य एक ऐसा आवास होता है, जिसमें छत और दीवारें पक्की ईंटों, सीमेंट/चूने के साथ पत्थर, कंक्रीट, लकड़ी, जीआई/एस्बेस्टस/मशीन से बनी शीट या टाइल जैसी टिकाऊ सामग्रियों से बनी होती हैं.

हर पक्के घर में होना चाहिए:

  • रसोई
  • शौचालय
  • बिजली कनेक्शन
  • पानी का कनेक्शन

घर का स्वामित्व परिवार की मुखिया महिला के नाम पर होता है या पुरुष सदस्य के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है. विधवाओं, एकल महिलाओं और ट्रांसजेंडर एप्लीकेंट को भी प्राथमिकता दी जाती है.

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